Pension update. अगर कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो केंद्र सरकार उसकी पेंशन को कुछ अवधि के लिए या फिर हमेशा के लिए रोक सकती है। टेंशन कानून में नए संशोधन के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी की किसी गंभीर अपराध में लिप्त या दोषी पाए जाने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
देश की सुरक्षा या खुफिया एजेंसी में काम करने वाला रिटायर कर्मचारी।
देश की सुरक्षा या खुफिया एजेंसी में काम कर चुके कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से जुड़ी जानकारी को प्रकाशित करने या सार्वजनिक करने की मनाही होगी। देश की संप्रभुता को प्रभावित कर सकने वाली किसी भी संवेदनशील जानकारी को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसी कानून को लागू किया है।
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को एक घोषणा पत्र में यह स्वीकार करना होता है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इसमें विफल होने पर पूर्व कर्मचारी की पेंशन रोक दी जाएगी। अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में केंद्र के संशोधन के बाद एक गजट अधिसूचना के तहत पेंशन के नए नियमों में यह अहम बदलाव विगत 6 जुलाई से लागू किया जा चुका है। संशोधित नियम 2023 के रूप में जाना जाएगा।
इस अधिसूचना को कार्मिक और पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है।संशोधित नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी की मौत का जिम्मेदार है या उस पर हत्या या उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है तो उसे व्यक्ति की फैमिली पेंशन अपराधी के कार्यवाही पूरी होने तक उसे नहीं दी जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरे होने तक के फैमिली पेंशन परिवार के किसी अन्य सदस्य को दी जाएगी।
पेंशन क्या है,
बरसों तक नौकरी करने के बारे कर्मचारी के वेतन से कुछ अंश काटकर जमा किया जाता है। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो वही रकम उस कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बरसो तक नौकरी करने के बाद कर्मचारी के वेतन से कटा हुआ पैसा उसे वापस मिलना शुरू होता है जिसे हम टेंशन करते हैं।
पेंशन कितने साल पर मिलता है।
अगर कोई कर्मचारी लगातार 10 सालों तक नौकरी करता है तो उसे टेंशन लेने का हकदार हो जाता है। 10 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारी को पेंशन के रूप में कुछ भी दिया नहीं जाता है।
पेंशन लेने का पात्र कौन होता है।
जब कोई कर्मचारी 10 साल तक लगातार नौकरी करता है तो वह टेंशन लेने के पात्र हो जाता है। टेंशन लेने के लिए आपका उम्र है 58 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए तब आप टेंशन लेने के हकदार हो सकते हैं।
पेंशन कौन सी सरकार बंद किया था।
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने अप्रैल 2005 से बाद के नियुक्ति वाले कर्मचारी को नेशनल पेंशन बंद कर दिया गया था। उसकी जगह पर नई पेंशन योजना लागू किया गया था।
नेशनल पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना।
आज हमारे देश के बहुत से राज्यों में पुरानी पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। आप चाहे तो नेशनल पेंशन स्कीम चुन सकते हैं या नई पेंशन योजना भी चुन सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है।
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