Pan Aadhar, क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है ! आइए पूरी लिस्ट देखते हैं।

पैन आधार लिंक में छूट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को पैन आधार लिंक करने में छूट दी है। कुछ लोगों को पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है। आकर विभाग में पधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 रखी है। अगर इसके बाद आप पैन आधार लिंक कर आते हैं तो आपको ₹1000 का जुर्माना राशि लगेगा। जिन लोगों का पैन कार्ड 2017 से पहले का बना हुआ है उन्हें लिंक कराना अति आवश्यक है अन्यथा आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

पैन आधार लिंक ना कराने पर ₹1000 का जुर्माना राशि लगेगा।
अगर आप 30 जून 2023 तक है अपना पैन आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको ₹1000 का जुर्माना राशि देना पड़ेगा। पहले यह राशि ₹500 था जिसे बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है।
इन लोगों को पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है छूट।
1, वैसे लोग जिनका उम्र 80 वर्ष या इससे ज्यादा है उन्हें पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसे आदमियों को लिंक कराने से छूट दी है।
2, वैसे व्यक्ति जो भारत का निवासी ना हो उन्हें भी पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
3, हमारे देश के कुछ राज्यों को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन आधार लिंक कराने से छूट दी है। जैसे जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम, इन राज्यों के निवासियों को पैन आधार लिंक कराने में छूट दी गई है। यानी इन लोगों को पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
इस प्रकार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।
पैन आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट ईफाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इस पोर्टल पर जाने के बाद आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल यानी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी को डालने के बाद आप को वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका आधार पैन कार्ड से लिंक होने का मैसेज आ जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाला सवाल!
1, पैन आधार लिंक नहीं करवाया तो क्या होगा?
अगर आप पैन आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जिससे आपको टैक्स भरते समय जो छूट मिलती है वह नहीं मिलेगा। पैन कार्ड का इस्तेमाल बहुत सी सरकारी कामों में किया जाता है जिससे आप वंचित रह जाएंगे।
पैन आधार लिंक कराने का अंतिम तारीख क्या है?
पैन आधार लिंक कराने का अंतिम डेट 30 जून 2023 है। अगर आप निर्धारित समय में पैन आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना के रूप में ₹1000 देना पड़ेगा।
किन लोगों को पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
वैसे लोग जिनका उम्र 80 या उससे अधिक है, जो व्यक्ति अनिवासी है, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर, मेघालय या असम के रहने वाले हैं।
पैन आधार लिंक कराने के लिए क्या करें!
पैन आधार लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।

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