तारबंदी योजना में मिल रहा बंपर सब्सिडी, जल्दी से इस प्रकार आवेदन करें।

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार किसानों के तरक्की के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाती रहती है। जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने। इसी करी में राजस्थान के सरकार ने तारबंदी योजना शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से किसान अपने खेतों को तारबंदी करने के लिए राज्य सरकार से बंपर सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।
तारबंदी के लाभ ,7
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    तारबंदी करने से किसानों के फसल सुरक्षित रहते हैं क्योंकि आवारा पशु खेत में जाकर उनके फसल को नुकसान नहीं कर सकता है। तारबंदी करने से किस को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। वह जैसा चाहे वैसा फसल उगा सकते हैं फसल को कोई भी आवारा पशु नहीं चर सकती है। इसलिए खेतों को तारबंदी करना बहुत जरूरी है। आजकल गांव में आवारा पशु घूमते रहते हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं।
    400 मीटर तक की तारबंदी के लिए मिलेगी बंपर सब्सिडी।
    किसान अपने खेतों के तारबंदी करने के लिए 400 मी तारबंदी कर सकता है। इसमें राज्य सरकार 50% सब्सिडी देगी तथा 50% किसान को अपने जेब से लगाना होगा। इस योजना के तहत 396000 की राशि प्रदान की जाएगी।
    तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं।
    1, आधार कार्ड,
    2, वोटर आईडी तथा मूल निवास प्रमाण पत्र।
    3, जमीन के जमाबंदी राशन कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
    4, बैंक पासबुक।
    तारबंदी योजना के लिए पात्रता।
    1 आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक किसान के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। इस योजना के तहत सब्सिडी किस्त के सीधे बैंक अकाउंट में दी जाएगी। इसलिए आवेदक किसान के पास बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है।
    2, तारबंदी योजना में किसी प्रकार के किस आवेदन कर सकते हैं।
    3, इस योजना के तहत किसान एक बार ही लाभ ले सकता है।
    4, आवेदन करने के लिए किस के पास खेत की खतौनी होनी जरूरी है।
    5, किसान के बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योंकि इसका लाभ डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है।
    6, तारबंदी योजना का लाभ किसी भी धार्मिक संस्थान ट्रस्ट या स्कूल कॉलेज को नहीं दिया जाएगा।


    तारबंदी योजना में आवेदन कैसे करें।
    तारबंदी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किसान को राजस्थान के कृषि विभाग के अधिकारी के वेबसाइट पर जाना होगा।कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
    राजस्थान के इस ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से तारबंदी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान कृषि विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको फॉर्म का cd ऐसे डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसका प्रिंट निकालना और ध्यान से पढ़ें। सिर्फ और में दिए जय विवरण को ध्यान से पढ़ें तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। अब इस फॉर्म को अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर जमा कर दें। आपके डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन होगा और सही पाए जाने पर आपको सब्सिडी दे दी जाएगी।
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    आवेदन करने के लिए लास्ट डेट कब है?
    राजस्थान तारबंदी योजना में आवेदन 30 मई से शुरू हो गया है। तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आप 30 मई के बाद किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।
    तारबंदी योजना के नियम,
    तारबंदी योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक को मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिए। क्योंकि यह योजना राजस्थान में चलाई जा रही है।
    आवेदक के पास कितनी जमीन होनी चाहिए।
    तारबंदी योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
    तारबंदी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। यह फॉर्म आपको निशुल्क के दिया जाता है। यानी इस फार्म के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। अगर आवेदन फॉर्म नजदीकी के दुकान से लेते हैं तो आपसे पांच या ₹10 शुल्क ले सकता है।
    राजस्थान तारबंदी योजना में संपर्क करने की नंबर।
    राजस्थान कृषि विभाग का लैंडलाइन नंबर, 1412227849,
    9414287733, किसी तरह की परेशानी होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते है।



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