नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है। रूम रिटायरमेंट के बाद इस योजना में निवेश करने के फलस्वरूप सरकार ब्याज के रूप मैं पेंशन देती है।
National pension system Rule change, नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा निकालने का नियम बदलने जा रहा है। अब कुछ दस्तावेज अपलोड करना होगा। बिना अपलोड किए दस्तावेज रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी।
22 फरवरी को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि सब्सक्राइबर को केवाईसी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।
PFRDA ने नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइब रोको के दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड होने की सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आप इन दस्तावेज में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो एनपीएस का पैसा रुक जाता है।
कौन से दस्तावेज होगी जरूरी।
विराल करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने एनपीएस विड्रोल फॉर्म अपलोड किया है या नहीं। पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ही विड्रोल फॉर्म में जानकारी बड़ी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट, pran किया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए। आप इनमें से कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं होती तो आप एनपीएस से पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
दस्तावेज अपलोड कैसे करें।
1,CRA सिस्टम पर दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लॉग इन करें।
2, लॉगइन साइनअप ओटीपी प्रमाणीकरण के आधार पर करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट के दौरान एड्रेस, बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल जैसी ऑटो अपलोड हो जाएगी।
3, अब सब्सक्राइबर को एकमुश्त एन यू टी रकम और डिटेल सिलेक्ट करना होगा।
4, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा।
5, केवाईसी दस्तावेज और एड्रेस प्रूफ, प्राण कार्ड और बैंक प्रूफ को अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया दस्तावेज और स्किन तस्वीर होनी चाहिए। यानी दस्तावेज और तस्वीर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। सब्सक्राइबर ओटीपी प्रमाणीकरण और आधार की मदद से ईसाइन का उपयोग करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
NPS से पैसा निकालने का क्या है नियम?
मौजूदा समय में एनपीएस सब्सक्राइबर कूल्कांपस में से 60 फ़ीसदी रकम विड्रोल कर सकते हैं। वहीं 40 फ़ीसदी कॉर्पस के यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका खून एनपीएस कॉपर ₹500000 हैं तो मैच्योरिटी पूरा होने के बाद सब्सक्राइबर इसमें से 60 फ़ीसदी रकम निकाल सकेंगे। विड्रॉल करने पर 80 फ़ीसदी कॉपर से एनआईटी खरीदने की आवश्यकता होगी।
इस योजना में निवेश करने का उम्र क्या है?
इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
नेशनल पेंशन सिस्टम कब चालू हुआ था?
यह योजना 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था।शुरू में यह सरकार में भर्ती होने वाले नए आदमियों के लिए बनाया गया था।
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